नेशनल डेस्क, नीतीश कुमार।
सीबीआई ने अलीगढ़ के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिस पर बिना प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) या केंद्र सरकार की अनुमति के ‘सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज’ चलाने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में सीबीआई अप्रैल से ही जांच कर रही थी।
अधिकारियों ने सोमवार (27 अक्टूबर) को बताया कि सीबीआई ने जसीम मोहम्मद के खिलाफ बिना अनुमति स्टडी सेंटर संचालित करने पर मुकदमा दर्ज किया है। इस सेंटर के खिलाफ एक वकील ने पीएमओ में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के उल्लंघन के तहत की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, सीबीआई ने यह कदम प्रधानमंत्री कार्यालय की शिकायत के बाद उठाया। पीएमओ को अलीगढ़ के एक वकील से शिकायत मिली थी कि जसीम मोहम्मद बिना पूर्व अनुमति के यह केंद्र चला रहे हैं, जो Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 का उल्लंघन है।
शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने अप्रैल में प्रारंभिक जांच शुरू की थी। जांच में यह पाया गया कि “सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज” को 25 जनवरी 2021 को भारतीय न्यास अधिनियम, 1860 के तहत जसीम मोहम्मद द्वारा पंजीकृत कराया गया था, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार या पीएमओ से अनुमति नहीं ली गई थी।
सीबीआई ने जांच के लिए मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट (RADC) से अनुमति मांगी थी, जिसे 14 अक्टूबर को मंजूरी दी गई। इसके बाद जसीम मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल पुलिस और सीबीआई मामले की आगे जांच कर रहे हैं। वहीं, आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी।







