
नेशनल डेस्क, आर्या कुमारी |
खाते में बैलेंस नहीं तब भी निकल जाएंगे पैसे, ₹10,000 तक लिमिट, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान....
प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट का अर्थ यह है कि खाते में पर्याप्त धनराशि न होने पर भी आप निर्धारित सीमा तक पैसे निकाल सकते हैं या लेनदेन कर सकते हैं।
PM JanDhan Yojana: नरेंद्र मोदी सरकार की चर्चित योजना
मोदी सरकार की प्रसिद्ध योजना - प्रधानमंत्री जनधन के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस अवधि में योजना के अंतर्गत स्थापित खातों की संख्या 56.16 करोड़ तक पहुंच गई है। साथ ही इन खातों में 2.68 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि है। इस योजना के माध्यम से खाताधारकों को अनेक महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें ओवरड्राफ्ट सुविधा भी सम्मिलित है। आइए इस सुविधा की जानकारी विस्तार से देखते हैं।
क्या है ओवरड्राफ्ट लिमिट
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभुक व्यक्ति ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपयोग कर सकते हैं। ज्ञात रहे कि ओवरड्राफ्ट के माध्यम से यदि आपके खाते में आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं है, तब भी आप एक सुनिश्चित सीमा तक धन निकालने या लेनदेन करने की सुविधा रखते हैं। योजना के अंतर्गत समस्त लाभार्थियों को ₹2 लाख के दुर्घटना बीमा कवरेज सहित एक मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है।
क्या कहते हैं आंकड़े
हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई कि जनधन योजना के तहत खातों की गिनती मार्च 2015 के 14.72 करोड़ से बढ़कर 13 अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ हो गई है। खाताधारकों में 56 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। इसके अतिरिक्त 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी इलाकों में खोले गए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से 45 लाख करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया। भारत की 94 प्रतिशत वयस्क जनसंख्या के पास अब बैंक खाता मौजूद है।
38.68 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी
प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों को कुल मिलाकर 38.68 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप उन्हें कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा प्राप्त हुई है और अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर का लाभ मिला है। ये खाते डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (मुद्रा) योजना हेतु योग्य हैं।