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बृजभूषण यौन शोषण मामले में कोर्ट से बड़ी राहत, पीड़िता ने कहा—राजनीतिक दबाव में दर्ज कराया केस

दिल्ली, श्रेयांश पराशर |

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के मामले में बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान एक पीड़िता ने कोर्ट में कबूल किया कि उसने राजनीतिक दबाव में आकर केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाया।


भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला 2023 में तब सामने आया था जब कई महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में एक नाबालिग पहलवान की शिकायत भी दर्ज की गई थी, जिससे केस और संवेदनशील बन गया था।

कोर्ट में कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद, यह साफ हुआ कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका। मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक प्रमुख पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसने राजनीतिक दबाव में आकर यह शिकायत दर्ज कराई थी। इस स्वीकारोक्ति ने केस की दिशा ही बदल दी।

फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "यह सच्चाई और न्याय की जीत है। मेरे खिलाफ राजनीति से प्रेरित साजिश रची गई थी।"

वहीं पीड़ित पक्ष ने कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताते हुए हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है।
यह मामला खेल जगत और महिला सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर सवाल एक बार फिर उठाता है।