नेशनल डेस्क, आर्या कुमारी |
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ (Vote Chori) आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की गई थी। यह जनहित याचिका (PIL) अधिवक्ता रोहित पांडे ने दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वह पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोपों की जांच के लिए SIT गठित करने का निर्देश दे।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की दो सदस्यीय बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास जा सकता है। अदालत ने कहा, “ऐसे मामलों में जांच का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। आप वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।” सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के साथ ही राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर SIT जांच की मांग समाप्त हो गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया या परिणामों से जुड़ी शिकायतों की जांच का अधिकार केवल निर्वाचन आयोग को है और न्यायपालिका इसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में जनहित याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता और इसे खारिज किया जाता है।







