
नेशनल डेस्क, श्रेयांश पराशर l
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार, 15 सितंबर तय की है। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि अंतिम समय का इंतजार न करें और समय रहते अपना रिटर्न दाखिल करें। विभाग का कहना है कि अंतिम दिन बड़ी संख्या में करदाता पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, जिससे सर्वर पर दबाव बढ़ जाता है और तकनीकी दिक्कतें सामने आती हैं।
विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से रविवार को संदेश जारी कर करदाताओं को आज ही रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी। साथ ही बताया गया कि यदि कोई करदाता समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। पांच लाख तक की वार्षिक आय वालों को एक हजार रुपये और उससे अधिक आय वालों को पांच हजार रुपये तक का जुर्माना चुकाना होगा।
आयकर विभाग के मुताबिक इस साल अब तक छह करोड़ से अधिक करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। पिछले आकलन वर्ष 2024-25 में 7.28 करोड़ करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया था। इस बार भी विभाग को उम्मीद है कि यह आंकड़ा जल्द ही पिछले वर्ष को पार कर जाएगा। विभाग ने करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स को सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया है।
आयकर रिटर्न दाखिल करना न केवल एक कानूनी जिम्मेदारी है बल्कि यह भविष्य की वित्तीय पारदर्शिता और सुविधा से भी जुड़ा हुआ है। समय पर रिटर्न भरने से करदाताओं को लोन, वीजा या अन्य वित्तीय लेन-देन में आसानी होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम समय में पोर्टल पर लॉगिन करने से बचना ही समझदारी है।
निष्कर्ष: करदाताओं को चाहिए कि वे अंतिम समय तक इंतजार न करें और समय रहते अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी या जुर्माने का सामना न करना पड़े।