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AAP नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ी राहत, CBI को नहीं मिले सबूत, मामला बंद

नेशनल डेस्क, श्रेयांश पराशर |

दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। CBI द्वारा दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में केस को बंद करने का आदेश दे दिया है।
दिल्ली सरकार के पूर्व PWD मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप था कि उन्होंने विभाग में नियुक्तियों के दौरान भ्रष्टाचार किया। दिल्ली सरकार की विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 29 जुलाई 2019 को इस मामले में FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद CBI ने जांच शुरू की थी और एक क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की थी। कोर्ट ने सोमवार, 4 अगस्त को इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए केस को बंद कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि कई वर्षों की जांच के बावजूद जैन या अन्य अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। POCSO अधिनियम 1988 या किसी अन्य कानून के अंतर्गत आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं पाई गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल संदेह के आधार पर कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती; मजबूत साक्ष्य आवश्यक हैं।

इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने खुशी जताई। दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार CBI का दुरुपयोग कर झूठे केस दर्ज करवा रही है, लेकिन अब सच सामने आ गया है। उन्होंने ट्वीट किया, "झूठे केस कोर्ट में औंधे मुंह गिर रहे हैं।"

यह मामला एक बार फिर से राजनीतिक दलों के बीच जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और सत्ता के प्रभाव को लेकर बहस छेड़ सकता है। सत्येंद्र जैन को मिली यह राहत आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक जीत मानी जा रही है।