
नेशनल डेस्क, नीतीश कुमार |
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने समाचार एजेंसी एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि उन्होंने निर्वाचन आयोग से जुड़ी कथित झूठी खबरें प्रकाशित कीं। यह आदेश पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर दिया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि एएनआई ने चुनाव आयोग के नाम से ऐसी खबरें प्रसारित कीं जो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं हुई थीं।
11 सितंबर को लखनऊ की न्यायिक मजिस्ट्रेट-III अदालत ने शिकायत को विधिक रूप से उचित मानते हुए इसे एक शिकायत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने ठाकुर को 26 सितंबर को उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने को कहा है। ठाकुर का कहना है कि एएनआई संवैधानिक संस्था के नाम पर बिना आधिकारिक पुष्टि के झूठी सूचनाएं फैला रहा है। उन्होंने अगस्त के कई उदाहरणों का हवाला दिया, जिनमें 7 अगस्त की घटना खास है। उस दिन राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी पार्टी ने कर्नाटक के महादेवपुरा क्षेत्र की मतदाता सूची में एक लाख से अधिक गड़बड़ियां पाई हैं।
ठाकुर के अनुसार, उसी दिन दोपहर 3:08 बजे एएनआई ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें चुनाव आयोग की कथित प्रतिक्रिया दी गई। जबकि आयोग का आधिकारिक बयान उसी दिन शाम 5:59 बजे हिंदी में और 7:55 बजे अंग्रेजी में उसके सत्यापित एक्स हैंडल से जारी हुआ था। उस बयान में राहुल गांधी के दावों को “भ्रामक, निराधार और डराने वाला” बताया गया था।
Live Law की रिपोर्ट के अनुसार, ठाकुर का आरोप है कि एएनआई चुनाव आयोग के नाम पर झूठी खबरें प्रसारित कर रहा है और उसकी कार्यप्रणाली में गंभीर खामियां या अवैध घुसपैठ की आशंका हो सकती है। उनका कहना है कि यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी और गैरकानूनी नुकसान पहुंचाने संबंधी धाराओं के अंतर्गत अपराध है।