नेशनल डेस्क, आर्या कुमारी।
नई दिल्ली: दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट से जुड़े ट्रैफिक नियमों को और सख्त कर दिया गया है। अब सिर्फ हेलमेट पहनना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से पहनना भी अनिवार्य होगा, वरना 1000 से 2000 रुपये तक का चालान कट सकता है।
जानकारी के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत हेलमेट न पहनने के साथ-साथ गलत तरीके से पहनने को भी नियम उल्लंघन माना गया है। यदि कोई बाइक सवार हेलमेट पहनकर चलता है लेकिन उसका स्ट्रैप खुला है या ठीक से कसा नहीं गया है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट को सिर पर सही तरह से फिट कर, पट्टी को अच्छी तरह बांधकर पहनना जरूरी है। अगर हेलमेट ढीला है या केवल दिखावे के लिए पहना गया है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में 1000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है, जबकि बार-बार या गंभीर लापरवाही पर जुर्माने की राशि 2000 रुपये तक पहुंच सकती है।
ट्रैफिक विभाग का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क हादसों में जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सही तरीके से पहना गया हेलमेट दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोट और मौत के खतरे को काफी हद तक कम करता है।







