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चुनाव 2025: पूर्वी चंपारण में आदर्श आचार संहिता लागू

लोकल डेस्क, एन. के. सिंह ।

11 नवंबर को मतदान, प्रशासन की कड़ी तैयारी। 24 अर्ध सैनिक बल की कंपनियों का आगमन शुरू, 70 चेक पोस्ट और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 64 चेक पोस्ट बनाकर धनबल और बाहुबल पर नकेल कसने की तैयारी।

पूर्वी चंपारण: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को अपराह्न 4:00 बजे बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर प्रेस नोट जारी करने के साथ ही पूरे राज्य में चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण सौरभ जोरवाल के द्वारा संपूर्ण पूर्वी चंपारण जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आदर्श आचार संहिता) लागू कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आचार संहिता का अनुपालन सभी राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों सहित सभी लोगों के लिए अनिवार्य है।

चुनावी कार्यक्रम और नामांकन प्रक्रिया

आदर्श आचार संहिता सहित चुनाव तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता की। जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष/सचिव/प्रतिनिधियों के साथ अपने कार्यालय कक्ष में बैठक कर उन्हें सभी आवश्यक जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले में बिहार विधानसभा आम चुनाव के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर 2025 को जारी की जाएगी, और उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नामांकन विधानसभा वार घोषित निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दिन के 11:00 बजे से 3:00 बजे अपराह्न तक दिया जा सकता है। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। इसके बाद 21 अक्टूबर को संविक्ष (जाँच) की जाएगी, और 23 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित है। पूर्वी चंपारण जिला में 11 नवंबर 2025 को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है, और मतगणना 14 नवंबर 2025 को कराई जाएगी।

आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन

जिलाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के लागू होने के साथ ही प्रचार सामग्री को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के 24 घंटे के अंदर सभी सरकारी कार्यालय से बैनर फ्लेक्स (प्रचार सामग्री) हटा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थलों से अगले 48 घंटे के अंदर बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर, होर्डिंग्स को हटा दिया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से भी सरकारी भवन/सार्वजनिक स्थलों से प्रचार के बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर, होर्डिंग्स को हटवाने का अनुरोध किया।

लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए भी समय सीमा निर्धारित है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है, जबकि रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित है। जिलाधिकारी के द्वारा पूर्वी चंपारण जिला में सभी 12 विधानसभाओं के निर्वाची पदाधिकारी का विवरण भी सभी को उपलब्ध कराया गया।

जिले में मतदाताओं और मतदान केंद्रों का विवरण

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने जिले के मतदाताओं का विस्तृत विवरण देते हुए बताया कि जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 34,34,575 है, जिसमें 18,30,935 पुरुष मतदाता और 16,03,576 महिला मतदाता शामिल हैं। थर्ड जेंडर की संख्या भी 64 है, और जिले में कुल 32,329 दिव्यांग मतदाता हैं। पूर्वी चंपारण जिले में कुल 4,095 मतदान केंद्र हैं जो 1,901 लोकेशंस पर स्थित हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त मतदान स्थल पर मत डालने के लिए 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। आयोग के निर्देश के आलोक में जिले में वोटर हेल्पलाइन (डायल 1950) कार्यरत है, जहां कोई भी व्यक्ति आवश्यक सुझाव या शिकायत दे सकता है। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से सभी मतदान केंद्र पर बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की नियुक्ति करने की बात कही।

सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था की तैयारी

पुलिस अधीक्षक ने हुए सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को डराने, धमकाने, प्रभावित करने या लुभाने की कोशिश करता है, तो उसकी सूचना उन्हें स्वयं अथवा जिला प्रशासन को शीघ्र दी जाए, और सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिला में अर्ध सैनिक बल की कंपनियों का आगमन शुरू हो गया है, और अभी 24 अर्ध सैनिक बल की कंपनी आई हैं। इनके माध्यम से फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। जिले में 70 जगहों को चिन्हित कर चेक पोस्ट बनाए गए हैं जो 24 घंटे कार्यरत हैं, जहां पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अभियान चलाकर छापेमारी की जा रही है एवं हॉटस्पॉट को टारगेट किया जा रहा है।

कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, कुल 46,000 लोगों के बाउंड डाउन का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें से आधे से अधिक का बंध पत्र भरवाया गया है। 100 से ज्यादा लोगों को थाना बदर/जिला बदर किया गया है। 6,400 लोगों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज है, जिनका प्रत्येक दूसरे दिन थाना पर सत्यापन कराया जा रहा है। जिले में शस्त्र सत्यापन का कार्य कर लिया गया है और शस्त्रों को संबंधित थानों में जमा भी कराया जा रहा है।

विगत कुछ महीनो में 50 लाख से ज्यादा कैश, 2 लाख नेपाली करेंसी, 6 करोड़ की शराब की जब्ती एवं 20 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थों की जब्ती की गई है। जिला में 39 चिन्हित स्थलों पर एसएसटी (स्टैटिक सर्विलांस टीम) और एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वॉड टीम) की टीम बनाई गई है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल 64 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां से लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने जोर देकर कहा कि किसी भी सूरत में बिहार विधानसभा चुनाव में धनबल और बाहुबल पर लगाम लगाया जाएगा, और किसी को भी गैर कानूनी अथवा अवैध आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

यह बैठक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त नगर आयुक्त, सहायक समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भी उपस्थित थे।