स्टेट डेस्क, नीतीश कुमार।
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा और अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले उपचुनावों के दौरान मतदान के दिन मतदाताओं को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली न्यूनतम सुविधाओं में पेयजल, प्रतीक्षालय, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प, मानक मतदान कक्ष और स्पष्ट संकेतक शामिल होंगे।
आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाताओं की जानकारी और सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर चार समान एवं मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर (वीएफपी) लगाए जाएं, जिनमें मतदान केंद्र की जानकारी, उम्मीदवारों की सूची, मतदान से जुड़े नियम, मान्य पहचान पत्रों की सूची और मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
इसके साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ (वीएबी) स्थापित किए जाएंगे, जहां बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) और कर्मचारी मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र और क्रम संख्या खोजने में मदद करेंगे। इन बूथों पर स्पष्ट संकेतक लगाए जाएंगे ताकि मतदाता आसानी से उन्हें पहचान सकें।
आयोग की विशेष पहल के तहत मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर मोबाइल फोन रखने की सुविधा दी जाएगी। मतदाता मतदान से पहले अपना फोन बंद कर निर्दिष्ट स्वयंसेवक को सौंपेंगे और मतदान के बाद वापस ले सकेंगे। चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य है और इनका सख्ती से पालन कराया जाएगा। साथ ही, सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी मतदान तिथि से पहले इन व्यवस्थाओं को पूरा करें ताकि मतदाताओं को निर्बाध और सहज मतदान का अनुभव मिल सके।







