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बेतिया, वेरोनिका राय |
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक अदालत ने नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए युवक को तीन साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को ₹50,000 मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया है।
विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत के न्यायाधीश जावेद आलम ने इनरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले सूरज कुमार को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने उसे तीन साल का कठोर कारावास और ₹5,000 का अर्थदंड देने का आदेश दिया।
मामला इनरवा थाना क्षेत्र का है, जहां सूरज कुमार ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित जांच कर चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर अदालत में सुनवाई हुई।
अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए पीड़िता को बिहार सरकार की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत ₹50,000 की सहायता राशि देने का निर्देश भी दिया। यह फैसला महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति न्यायालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।