Ad Image
Ad Image

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use any real content in the Consulting Process anytime you reach.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Get In Touch

मोतिहारी: देवा गुप्ता की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का स्टे

लोकल डेस्क, आर्या कुमारी।

मोतिहारी: राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे देवा गुप्ता को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई पूरी होने तक पुलिस द्वारा की जा रही गिरफ्तारी, इनाम की घोषणा और कुर्की-जब्ती जैसी सख्त कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगा दी है।

दरअसल, देवा गुप्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से इनाम घोषित करने और हाजिर नहीं होने की स्थिति में कुर्की-जब्ती की कार्रवाई का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद देवा गुप्ता ने उच्च न्यायालय का रुख करते हुए राहत की मांग की थी। याचिका में उन्होंने पहले से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन और अपने ऊपर दर्ज मामलों की स्थिति का हवाला दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब अग्रिम जमानत याचिका विचाराधीन है, तब तक संबंधित मामलों में पुलिस को किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई से परहेज करना चाहिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल देवा गुप्ता के खिलाफ पुलिस की आगे की कार्रवाई रुक गई है।

गौरतलब है कि नगर थाना में दर्ज दो मामलों को लेकर 20 दिसंबर 2025 को देवा गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। साथ ही, उन्हें फरार बताते हुए कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। पुलिस की विज्ञप्ति में कुल 28 मामलों का उल्लेख किया गया था, जिनमें दो मामलों में उन्हें फरार दर्शाया गया था।

हाईकोर्ट के इस फैसले को देवा गुप्ता के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। अब मामले में आगे की स्थिति अग्रिम जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई के बाद ही साफ हो सकेगी।