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मोतिहारी, बेतिया और बगहा पुलिस ने जमीन माफिया और शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी

मोतिहारी, एन.के. सिंह |

चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय के निर्देश पर इन अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी।

पूर्वी चम्पारण भू-माफिया और शराब तस्करों की अब खैर नहीं: डीआईजी हरकिशोर राय
चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने भू-माफियाओं और शराब तस्करों पर "फाइनेंशियल स्ट्राइक" करने की रणनीति बनाई है। इस मुहिम के तहत बेतिया, बगहा और मोतिहारी पुलिस जिला में सक्रिय इन अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति जब्त की जाएगी। डीआईजी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत यह कार्रवाई शुरू हो गई है और तीनों जिलों की पुलिस टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं, जिसके परिणाम जल्द ही सामने आएंगे।
एसडीपीओ को 15 दिन का अल्टीमेटम: संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेज
डीआईजी हरकिशोर राय ने रेंज के सभी एसडीपीओ के साथ बैठक कर उन्हें अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र से दो-दो भू-माफिया और दो-दो शराब तस्करों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कई एसडीपीओ ने यह सूची सौंप दी है, जबकि जिन्होंने अभी तक सूची जमा नहीं की है, उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है। डीआईजी ने स्पष्ट किया कि "अवैध तरीके से जिसने भी संपत्ति अर्जित की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अवैध तरीके से कमाई गई उनकी संपत्ति जब्त होगी।" उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में भी पांच-पांच भू-माफिया और शराब तस्करों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें से 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
आर्थिक अपराध इकाई और ईडी करेगी जांच
एसडीपीओ द्वारा दी गई सूचियों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद अवैध संपत्ति के ब्योरे के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को भेजी जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम इसकी जांच करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भेजेगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ईडी इन अवैध संपत्तियों को जब्त करेगी। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में कई भू-माफिया और शराब तस्करों ने अकूत संपत्ति अर्जित कर "धनकुबेर" बन गए हैं। कुछ साल पहले तक पैदल या बाइक पर चलने वाले ये लोग अब लग्जरी वाहनों में घूम रहे हैं और बड़ी-बड़ी कोठियां बना ली हैं।
लंबित मामलों में स्पीडी ट्रायल: अपराधियों को जल्द मिलेगी सजा
डीआईजी हरकिशोर राय ने यह भी बताया कि भू-माफियाओं और शराब तस्करों के विरुद्ध पूर्व से दर्ज लंबित केसों में "स्पीडी ट्रायल" चलाया जाएगा। कई मामलों में ट्रायल शुरू नहीं होने से अपराधी राहत महसूस कर रहे थे। अब प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों में तेजी से सुनवाई कर उन्हें सजा दिलाई जाएगी।