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बिहार में LPG बुकिंग नियम बदला, 25-45 दिन का नया सिस्टम लागू

स्टेट डेस्क, आर्या कुमारी।

पटना। बिहार में घरेलू गैस सिलिंडर की बुकिंग को लेकर नया नियम लागू किया गया है। इसके तहत अब शहरी उपभोक्ता अंतिम डिलीवरी के 25 दिन बाद, जबकि ग्रामीण उपभोक्ता 45 दिन बाद ही नया सिलिंडर बुक कर सकेंगे। यह जानकारी राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव Abhay Kumar Singh ने दी।

सरकार के अनुसार, यह व्यवस्था गैस की उपलब्धता को संतुलित रखने और सभी उपभोक्ताओं तक समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। राज्य में एलपीजी सिलिंडर की मांग को देखते हुए इस प्रणाली को प्रभावी माना जा रहा है।

सचिव ने बताया कि राज्य में घरेलू गैस सिलिंडरों का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। इसके साथ ही सरकार पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन को इस दिशा में सख्ती बरतने को कहा गया है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलिंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।

साथ ही राज्य में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त भंडार उपलब्ध बताया गया है। आम लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और धैर्य बनाए रखें।
विभाग की ओर से उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी संचालित किया जा रहा है, जहां एलपीजी से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह नियंत्रण कक्ष प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कार्यरत है।

इससे पहले विभाग की मंत्री Leshi Singh ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य में गैस सिलिंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी तरह की कमी नहीं है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।