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खान सर की जमानत पर फैसला टला, अब 13 जुलाई को आएगा आदेश

स्टेट डेस्क, नीतीश कुमार।

पटना में चर्चित कोचिंग विवाद के मामले में लोकप्रिय शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान को जमानत मिलने में और देरी हो गई है। जिला अदालत में शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन जिला जज की अनुपस्थिति के कारण आदेश टाल दिया गया। अब 13 जुलाई को अदालत अंतिम फैसला सुनाएगी।

यह घटनाक्रम खान सर के हजारों छात्रों और समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

खान सर की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार को इसे सुनाए जाने की उम्मीद थी। हालांकि, डिस्ट्रिक्ट जज उपलब्ध नहीं रहने के कारण आदेश जारी नहीं हो सका। अब मामले की अगली तारीख 13 जुलाई तय की गई है, जब अदालत यह तय करेगी कि खान सर को जमानत दी जाए या नहीं।

कोचिंग प्रतिस्पर्धा का विवाद

यह पूरा मामला पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके के दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है। एक तरफ खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान (खान सर) हैं, वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के निदेशक रौशन आनंद हैं। दोनों के बीच छात्र संख्या, रिजल्ट और टॉपर का क्रेडिट लेकर लंबे समय से तनातनी चली आ रही थी, जो बाद में कानूनी विवाद में बदल गई।

2 जून की घटना ने बढ़ाया बवाल

दो जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर विवाद की घटना हुई थी। खान सर की ओर से आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने सेंटर पर हमला किया, तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की और फायरिंग भी की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई हुई, जिसमें खान सर और उनके बॉडीगार्ड्स के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए।

सबकी नजरें 13 जुलाई पर

अब सभी की निगाहें 13 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। इस फैसले के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। मामले ने पटना के कोचिंग जगत में काफी हलचल मचा रखी है। दोनों पक्ष अपने दावों पर अड़े हुए हैं और कानूनी लड़ाई जारी है।