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बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन: 25 जुलाई तक कभी भी जमा कर सकते हैं दस्तावेज

स्टेट डेस्क, श्रेयांश पराशर |

बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन: 25 जुलाई 2025 तक कभी भी जमा कर सकते हैं दस्तावेज, आयोग ने दी राहत 
चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब राज्य के नागरिक 25 जुलाई 2025 तक किसी भी समय अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक, मतदाता 25 जुलाई 2025 तक कभी भी अपने दस्तावेज जमा या प्रस्तुत कर सकते हैं। रविवार शाम 6 बजे तक राज्यभर में कुल 1,69,49,208 गणना फॉर्म एकत्र किए गए, जो कुल अनुमानित 7.90 करोड़ मतदाताओं का करीब 21.46% हिस्सा है। पिछले 24 घंटों में ही 65 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, जिससे यह साफ है कि लोग इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी 1 अगस्त को जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में उन्हीं व्यक्तियों के नाम शामिल होंगे, जिनके फॉर्म समय से प्राप्त हो जाएंगे। यदि प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद कोई दस्तावेज अपूर्ण रहता है, तो संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी आपत्ति निवारण अवधि में उसकी जांच करेंगे और पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम करेंगे।

आयोग ने कहा कि पहले जिन मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं, उन्हें भी दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। आयोग का यह प्रयास मतदाताओं को बिना भागदौड़ के अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए है।

चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने जरूरी दस्तावेज पूरे करके जमा कर दें, ताकि मतदाता सूची में उनका नाम समय से अपडेट हो सके।