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रौशन आनंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, दोनों पक्षों की दलीलें पूरी

स्टेट स्टेट, रानी कुमारी |

खान ग्लोबल स्टडीज के सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट के मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन  आनंद की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को पटना की एक अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मामले में अदालत के आदेश का इंतजार किया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान रौशन  आनंद की ओर से उनके अधिवक्ता विजय आनंद ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए आरोप तथ्यहीन एवं निराधार हैं। उन्होंने अदालत से रौशन  आनंद को नियमित जमानत प्रदान करने की मांग की।

वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से खान ग्लोबल स्टडीज के  अधिवक्ता अरविंद मझुआर ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत के समक्ष मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए जमानत नहीं देने की अपील की।

दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने तत्काल कोई फैसला सुनाने के बजाय अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत के आगामी आदेश पर अब सभी पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं। यह मामला खान ग्लोबल स्टडीज के एक सुरक्षा कर्मी के साथ कथित मारपीट से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद रौशन  आनंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। इसी मामले में वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और नियमित जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत आगामी सुनवाई में रौशन  आनंद की जमानत याचिका पर क्या निर्णय सुनाती है। मामले को लेकर शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी चर्चा बनी हुई है।