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संपत्ति विवरण नहीं देने वाले पुलिस अधिकारियों पर सख्त हुआ गृह विभाग

स्टेट डेस्क, आकाश अस्थाना ।

पटना। गृह विभाग ने राज्य के विभिन्न पुलिस विंग और सैन्य पुलिस इकाइयों के उन अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जिन्होंने अब तक अपनी चल-अचल संपत्ति और देनदारियों का विवरण जमा नहीं किया है।  

विभाग ने इस संबंध में एक स्मारक पत्र जारी कर अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, विभाग के संयुक्त सचिव नवीन चन्द्र ने आर्थिक अपराध इकाई (EOU) और सैन्य पुलिस सहित 9 प्रमुख विभागों को अंतिम चेतावनी देते हुए 31 दिसंबर 2025 तक की चल-अचल संपत्ति का विवरण तत्काल जमा करने को कहा।

गृह विभाग ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि समय-समय पर इस संबंध में निर्देश जारी किए जाने के बावजूद कई इकाइयों से अब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने संबंधित अधिकारियों को अंतिम चेतावनी दी है और निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित विवरण उपलब्ध कराए जाएं।

इन प्रमुख विभागों से मांगा गया जवाब

सरकार ने इस संबंध में नौ प्रमुख पुलिस इकाइयों और निदेशालयों को सीधे तौर पर चिन्हित किया है। इनमें महानिरीक्षक (आर्थिक अपराध इकाई), सहायक महानिरीक्षक (बिहार सैन्य पुलिस और रेलवे), बिहार पुलिस अकादमी के सहायक निदेशक (स्थापना), और पुलिस अधीक्षक (वायरलेस) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सैनिक कल्याण निदेशालय, विशेष शाखा और बिहार सैन्य पुलिस की बटालियन 05 व 14 के पुलिस उपाधीक्षकों से भी रिपोर्ट मांगी गई है।