लोकल डेस्क, राजीव कु. भारती।
सीवान पुलिस अधीक्षक पुरन कुमार झा ने सख्त कार्रवाई करते हुए दरौंदा थाना में पदस्थापित अनुसंधानकर्ता परि. पु.अ.नि. विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जाता है कि दरौंदा थाना कांड संख्या-317/22 में अनुसंधान के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया।
यह मामला भा.द.वि. की धारा 385/387/307/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट से जुड़ा था। आरोप पत्र में देरी के कारण 7 मार्च 2026 को माननीय न्यायालय, सिवान ने अभियुक्त फिरोज (पिता-कलामुद्दीन, निवासी-बाल बंगरा, थाना-दरौंदा) को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत जमानत प्रदान कर दी।
जिला अभियोजन कार्यालय, सिवान से प्राप्त प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पदाधिकारी द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिवान ने तत्काल प्रभाव से परि. पु.अ.नि. विजय कुमार को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, सिवान निर्धारित किया गया है तथा उन्हें सामान्य जीवन-यापन भत्ता दिया जाएगा।
सिवान पुलिस अधीक्षक पुरन कुमार झा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कर्तव्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता या अनुशासनहीनता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा







