
नेशनल डेस्क, नीतीश कुमार |
प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर आपत्तिजनक व्यंग्यचित्र मामले में हेमंत मालवीय की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों सहित एक अशोभनीय व्यंग्यचित्र बनाने के आरोपी हेमंत मालवीय की अंतरिम जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर द्वारा शीघ्र सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
इंदौर निवासी व्यंग्यचित्रकार हेमंत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 3 जुलाई के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर शामिल थे, ने अपने निर्णय में कहा था कि हेमंत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और उन्हें व्यंग्यचित्र बनाते समय विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था। कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के आदेश दिए थे।
हेमंत ने शीर्ष अदालत में दायर याचिका में दलील दी है कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता दंडात्मक प्रतीत होती है, न कि किसी ठोस जांच की आवश्यकता या उद्देश्य पर आधारित।