Ad Image
Ad Image
ट्रंप ने कहा, खाड़ी देशों की अपील पर ईरान पर हमले बंद किए गए || अदाणी समूह को अमेरिका से क्लीनचिट, आपराधिक मामलों में राहत || राहुल गांधी ने कहा, देश में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला, आम आदमी होगा परेशान || भारत और नार्वे के बीच कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर, बेहतर सहयोग की पहल: मोदी || अहमदाबाद - मुंबई हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, 12 की मौत 25 से ज्यादा घायल || राष्ट्रपति ट्रंप का दावा: समझौते के लिए ईरान बेताब, ईरान का इनकार || Delhi - NCR में सीएनजी फिर महंगा, तीन दिन में तीसरी बार कीमत वृद्धि || PM मोदी का नीदरलैंड दौरा, द्विपक्षीय रिश्ते की बेहतरी पर बल दिया || लन्दन: ब्रिटिश PM कीर स्टारमर दे सकते है इस्तीफा, स्थानीय चुनावों में पार्टी की हार का असर || युद्ध समाप्ति पर ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत हुई: राष्ट्रपति ट्रंप

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use any real content in the Consulting Process anytime you reach.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Get In Touch

शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद: 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नेशनल डेस्क, नीतीश कुमार |

शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद पर 14 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली, 02 जुलाई (वार्ता): सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना और शिवसेना (यूबीटी) के बीच ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद पर 14 जुलाई को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। बुधवार को न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने शिवसेना (यूबीटी) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत की ओर से की गई तत्काल सुनवाई की मांग को स्वीकार किया।

कामत ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा जल्द ही हो सकती है, ऐसे में पार्टी कुछ अंतरिम निर्देश चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे एनसीपी विवाद में दिए गए थे। उन्होंने कहा कि उस मामले में चुनाव आयोग ने चिह्न आवंटित कर दिया था।

उधर, एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि अब तक दो चुनाव हो चुके हैं और इसी तरह की याचिका पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ में खारिज की जा चुकी है।

इस पर पीठ ने टिप्पणी की कि भले ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए, मामला अभी उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन है।

कामत ने स्पष्ट किया कि यह केवल चुनाव चिह्न का मामला है और दो साल से लंबित है। उन्होंने दलील दी कि यह जनता की पसंद का भी सवाल है।

इसके बाद अदालत ने मामले को 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया।

गौरतलब है कि 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को मूल पार्टी के रूप में मान्यता दी थी और 'धनुष और तीर' चुनाव चिह्न उन्हें आवंटित किया था। यह आदेश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जारी किया गया था।